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चारा कौंभाड़ में लालू यादव आरोपी घोषित, 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

  • लेखक की तस्वीर: Patrakar Online
    Patrakar Online
  • 16 फ़र॰ 2022
  • 2 मिनट पठन

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सीबीआई की विशेष अदालत ने सबसे बड़े चारा घोटाले डोरंडा कोषागार में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया है। हालांकि इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को कितने साल की सजा दी जाएगी या जमानत दी जाएगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद को दोषी करार दिया गया है जबकि 24 अन्य को बरी कर दिया गया है। जबकि 34 लोगों को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत अब 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 41 लोगों के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी। मामले के दोषियों को सजा सुनाए जाने की कोशिश की जा रही है।





क्या है पूरा मामला? उल्लेखनीय है कि झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया गया था। चार मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। पांचवें मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। वह रांची में डोरंडा स्थित कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में शामिल है। 1996 में दर्ज इस मामले में शुरू में कुल 170 आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि सात आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया है। कोर्ट के फैसले से पहले दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। छह आरोपी आज तक फरार हैं। मामले के अन्य प्रमुख आरोपियों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आर.के. राणा, बिहार के तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस और केएम प्रसाद, सहायक निदेशक पशुपालन। अभियोजन पक्ष के कुल 575 लोगों ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत में गवाही दी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किए गए।



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