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बच्ची से रेप के आरोप में पिता को 106 साल की जेल

  • लेखक की तस्वीर: Patrakar Online
    Patrakar Online
  • 11 मई 2022
  • 1 मिनट पठन

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केरल की एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक मामले में पॉक्स की विभिन्न धाराओं के तहत एक दोषी को 105 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस व्यक्ति पर पांच अलग-अलग अपराधों के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में दोषी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता सगीरा का पिता है। आरोप है कि 2012 से पिता ने 18 साल से कम उम्र के अपने ही बच्चे के साथ बार-बार रेप किया, जिसके बाद लड़की भी गर्भवती हो गई।


केरल के नेयत्तिनकारा में पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश उदय कुमार ने पिता को विभिन्न अपराधों के लिए तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि एक बार 3 साल की सजा पूरी होने के बाद, अगले अपराधी को और 3 साल जेल की सजा सुनाई जाएगी। इस नरधाम बाप को कुल 108 साल की सजा दी गई है। आगे की जानकारी के अनुसार, पिता ने लड़की के साथ बार-बार बलात्कार किया, हालांकि पूरा मामला 2012 में सामने आया जब वह गर्भवती हो गई। शुरुआत में लड़की ने अपराधी का पिता होने का दावा नहीं किया, हालांकि बाद में जब उसकी काउंसलिंग की गई तो पूरा मामला सामने आया।

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