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अहमदाबाद ब्लास्ट मामला : 38 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा

  • लेखक की तस्वीर: Patrakar Online
    Patrakar Online
  • 18 फ़र॰ 2022
  • 1 मिनट पठन

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2008 के अहमदाबाद विस्फोट मामले के पीड़ितों को आखिरकार न्याय मिल गया है। लंबे इंतजार के बाद फैसला आया। अहमदाबाद विस्फोट मामले में फैसला देश के इतिहास में पहला है जिसमें 38 दोषियों को पहली बार मौत की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद विस्फोट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। तो 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त संख्या 1 से 18 तक को मृत्युदंड दिया गया है। वहीं, मृतक को एक लाख रुपये, घायलों को 50 वर्तमान मुआवजा और सामान्य घायलों को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इन अपराधियों को होगी फांसी जाहिद कुतुबुद्दीन शेख, इमरान इब्राहिम शेख, समसुद्दीन शाहबुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अब्दुल हलीम अंसारी, मोहम्मद आरिफ कागजी, मोहम्मद उस्मान अगरबत्तीवाला, यूनुस मोहम्मद अंसारी, हाफिज हुसैन ताजुद्दीन मुल्ला, मोहम्मद गुलाम ख्वाजा मंसूरी, मुफ्ती अब्बूसर शेख, जाहिद कुतुबुद्दीन शेख, इमरान इब्राहिम शेख इकबाल कासिम शेख सीरियल ब्लास्ट 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में हुए थे। अहमदाबाद में शाम 6.30 बजे से 8.10 बजे तक 20 अलग-अलग जगहों पर 21 धमाके हुए. इनमें हाटकेश्वर, नरोदा, सिविल अस्पताल, एलजी अस्पताल, इसनपुर, खड़िया, नरोल सर्कल, जवाहर चौक, गोविंद वाली, रायपुर चकला, सारंगपुर, बापूनगर, ठक्कर बापा नगर, सरखेज शामिल हैं. इस घटना में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 240 घायल हो गए थे। आशीष भाटिया, अभय चुडासमा, हिमाशु शुक्ला, उषा राधा और मुइर चावड़ा सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों की एक टीम ने मामले की जांच के लिए दिन-रात काम किया। उनकी कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप 19 दिनों में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले के 77 आरोपियों पर विशेष अदालत में 14 साल तक मुकदमा चला।

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