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अहमदाबाद विस्फोट मामले के 77 में से 28 आरोपी बरी, बुधवार को फिर से सुनवाई

  • लेखक की तस्वीर: Patrakar Online
    Patrakar Online
  • 8 फ़र॰ 2022
  • 1 मिनट पठन

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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2008 के सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट मामले में 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया। सरकार के अमित पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। सुनवाई वर्चुअल आयोजित की गई थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे। कम से कम 56 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए।



इंडियन मुजाहिदीन और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी आतंकवादी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। मामले के कुछ आरोपियों को ट्रायल के दौरान अहमदाबाद की सुरक्षित साबरमती जेल में रखा गया था। जहां से उन्होंने खदान खोदकर भागने की कोशिश की, लेकिन समय रहते साजिश का पर्दाफाश हो गया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे।


कोर्ट द्वारा इमरान शेख, इकबाल शेख, समसुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अंसारी, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, सफदर हुसैन नागोरी, हाफिज हुसैन मुल्ला, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अबी, शब। सलीम सिपाही, अफजल उस्मानी, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ, कयामुद्दीन कपाड़िया, मोहम्मद शेख, जीशान अहमद, जिया-उल-रहमान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद नौमार, मोहम्मद अबरार समेत 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।


इस केस के जज एआर पटेल ता. 30 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और चूंकि वह आइसोलेशन में थे, इसलिए 1 फरवरी को सजा नहीं सुनाई जा सकी थी।

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